बेसहारा लोगों का सहारा बना जिला प्रशासन, अजमेर में 6500 भोजन सामग्री के पैकेट वितरित
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मिली मदद
किसी भी राहत योजना में शामिल नहीं होने वालों को दिए गए पैकेट
अजमेर 7 अपे्रल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किसी भी व्यक्ति को भूखा नही सोने देने और उस तक हर संभव मदद पहुंचानें के निर्देश के तहत जिला प्रशासन ने आज अजमेर शहर में साढ़े 6 हजार भोजन सामग्री के पैकेट निःशुल्क वितरित किए। यह मदद उन लोगों को दी गई जो किसी भी सरकारी योजना में शामिल नहीं हो पाए थे। शहर के सभी 60 वार्डो में यह राहत सामग्री प्रशासन ने स्वयं घर घर जाकर चिन्हित परिवारों तक पहुंचायी।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आज अजमेर शहर में दोनों विधानसभा क्षेत्रों के साढ़े 6 हजार चिन्हित परिवारों तक भोजन सामग्री के पैकेट वितरित करवाए गए । इन पैकेटों में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला व नमक आदि सामग्री दी गई। सभी परिवारों को उनके निवास स्थान के पास ले जाकर सामग्री उपलब्ध करवायी गई।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के निर्देश अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में चयनित गरीबों तक राहत पहुंचायी जा चुकी है। अब ऎसे परिवारों तक राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है जो किसी भी योजना में चयनित नही है और उन्हें राहत उपलब्ध नही हो पा रही ।
मंगलवार को प्रातः भोजन व्यवस्था प्रकोष्ठ प्रभारी श्री किशोर कुमार, श्री भगवत सिंह राठौड़, श्री हीरालाल मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने प्रत्येक वार्ड में बी.एल.ओ., नगर निगम के कर्मचारी व पर्यवेक्षक की उपस्थिति में यह सामग्री वितरित की। इसी तरह सभी उपखण्डों में राहत सामग्री दी जा रही है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 31 मई तक बिजली बिल भुगतान स्थगित
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को नही देना होगा लेट पेमेंट सरचार्ज
किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का नहीं काटा जाएगा कनेक्शन
कृषि व घरेलू उपभोक्ता को 31 मई तक राशि जमा कराने पर अगले बिल में 5 प्रतिशत छूट
अजमेर में टाटा पावर और भीलवाड़ा में सिक्योर मीटर पर भी लागू होगा आदेश
अजमेर, 07 अपै्रल । राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम ने भी अपने क्षेत्राधीन 11 जिलों के लाखों उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। इसके तहत 150 यूनिट तक प्रतिमाह विद्युत खर्च वाले घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा नही कराने पर लेट पेंमेट सरचार्ज नही देना होगा। ऎसे उपभोक्ता अगर 31 मई तक बिल जमा करा देते है तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिल स्थगन सुविधा का लाभ व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी ले सकते है लेकिन उन्हें देरी से भुगतान की जुर्माना राशि भरनी पडे़गी। यह आदेश अजमेर में टाटा पॉवर व भीलवाड़ा में सिक्योर मीटर के उपभोक्ताओं पर भी लागू है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि निगम ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में 31 मई तक भुगतान स्थगित की छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि प्रतिमाह 150 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता को बिल स्थगन सुविधा का लाभ उठाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना है। इसी तरह बिल नही चुकाने पर व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का कनेक्शन नही कटेगा लेकिन ऎसे उपभोक्ताओं को जुर्माना राशि भरनी पडे़गी।